अहमदाबाद (6 नवंबर):गुजरात पुलिस द्धारा दर्ज कराए गए देशद्रोह के मामले में पटेल-पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा कि सूरत पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही उनकी पिटीशन पर विचार किया जाएगा।
हार्दिक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देशद्रोह की धाराएं हटाने की मांग की थी। लेकिन शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी। पुलिस को अपनी जांच डेढ़ महीने में पूरी करने और चार्जशीट दाखिल नहीं करने के ऑर्डर भी दिए गए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई अब 5 जनवरी को होगी।
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने देशद्रोह मामले के खिलाफ हार्दिक की याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया था। बाद में इसे दूसरी बेंच के पास भेजा गया। गुजरात हाईकोर्ट पहले ही हार्दिक की पिटीशन खारिज कर चुका है।
हार्दिक पटेल पर अारोप है कि 3 अक्टूबर को हार्दिक ने विपुल देसाई नाम के एक लड़के द्वारा सुसाइड की धमकी देने पर उससे कहा था कि दो-चार पुलिसवालों को मार देना, लेकिन खुदकुशी मत करना। इस बयान का वीडियो वायरल हो गया था जिसके बाद हार्दिक के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हो गया। हार्दिक अक्टूबर आखिर से ही सूरत की जेल में हैं।
हार्दिक पटेल पर अारोप है कि 3 अक्टूबर को हार्दिक ने विपुल देसाई नाम के एक लड़के द्वारा सुसाइड की धमकी देने पर उससे कहा था कि दो-चार पुलिसवालों को मार देना, लेकिन खुदकुशी मत करना। इस बयान का वीडियो वायरल हो गया था जिसके बाद हार्दिक के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हो गया। हार्दिक अक्टूबर आखिर से ही सूरत की जेल में हैं।
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