नई दिल्ली (19 जून): सुप्रीम कोर्ट ने आज सुब्रत रॉय सहारा को सशर्त जमानत दे दी है। उन्हें 10 हजार करोड़ रुपये वापस करने के बाद ही रिहाई मिल सकेगी। सहारा ग्रुप के इसमें आधी रकम नकद और आधी रकम की बैंक गारंटी देने के बाद ही सुब्रत रॉय जेल के बाहर आ सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस दिन रॉय इस शर्त को पूरा कर देंगे उसी दिन जेल के बाहर आ सकेंगे। इसके बाद अगले 18 महीने के भीतर उन्हें 36,000 करोड़ रुपये की बाकी राशि भी वापस करना होगा। 36,000 करोड़ रुपये की राशि उन्हें 9 किश्तों में देनी होगी। हर किश्त दो दो महीने के अंतराल से देना होगा।
अगर रॉय ऐसा करने में असफल रहते हैं तो उन्हें फिर से कस्टडी में लिया जा सकता है। कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने और देश से बिना कोर्ट की अनुमति के बाहर जाने से मना किया है। कोर्ट नें उन्हें हर 15 दिन पर तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के आदेश दिए हैं।
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