नई दिल्ली (4 जुलाई): सरकार ने कालाधन कानून के तहत विदेश से होने वाली आय तथा संपत्ति की गणना के लिये नियमों को अधिसूचित कर दिया है। कानून एक जुलाई से लागू हो गया है। नए कालाधन कानून के तहत विदेशों में रखी अघोषित धन-संपत्तियों जैसे अचल संपत्ति, आभूषण, शेयर व कलाकृतियों पर उनके बाजार मूल्य के हिसाब से टैक्स और जुर्माना लगाया जाएगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, अब सरकार ने विदेशी ऐसेट्स के वैल्युएशन का फॉर्म्युला तय कर दिया है। लेकिन ऐसे लोगों को राहत नहीं मिलेगी जिनके पास विदेश में बेहिसाबी (अनअकाउंटेड) संपत्ति की सूचना सरकार के पास पहले से ही। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों के बारे में पहले से ही जांच चल रही है उन्हें कालाधन (अघोषित विदेशी आय व संपत्तियों) और कराधान नियम, 2015 के तहत फायदा नहीं मिल पाएगा। कालेधन पर बना यह नया कानून 1 जुलाई से लागू हो गया है। अघोषित आय और संपत्तियों पर टैक्स और जुर्माना आकलन वर्ष 2016-17 यानी चालू वित्त वर्ष से लागू होगा।
काला धन अघोषित विदेशी आय और संपत्ति: तथा कर अधिरोपण कानून, 2015 व्यक्ति को 90 दिन की अनुपालन मोहलत देता है ताकि वह कालाधन मामले में पाक साफ हो जाए। इस अवधि के बाद विदेशों में आय या संपत्ति पर 120 प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान है।
कानून के नियमों के तहत 30 सितंबर तक यदि कोई व्यक्ति अपनी विदेश से होने वाली आय या संपत्ति की घोषणा करता है तो उस पर कुल 60 प्रतिशत कर और जुर्माना लगेगा। उसपर जेल भेजने जैसे दंडनीय प्रावधान लागू नहीं होंगे। इस अवधि में संपत्ति की घोषणा करने वाले को कर चुकाने के लिये 31 दिसंबर तक का समय दिया जायेगा। ग़ौरव शर्मा
कानून के नियमों के तहत 30 सितंबर तक यदि कोई व्यक्ति अपनी विदेश से होने वाली आय या संपत्ति की घोषणा करता है तो उस पर कुल 60 प्रतिशत कर और जुर्माना लगेगा। उसपर जेल भेजने जैसे दंडनीय प्रावधान लागू नहीं होंगे। इस अवधि में संपत्ति की घोषणा करने वाले को कर चुकाने के लिये 31 दिसंबर तक का समय दिया जायेगा। ग़ौरव शर्मा
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