Thursday, 23 July 2015

फ़र्ज़ी डिग्री मामला: दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को सशर्त ज़मानत

नई दिल्‍ली (23 जुलाई) : दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को कथित फर्जी डिग्री मामले में शर्तों के साथ ज़मानत दे दी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विमल कुमार यादव ने तोमर की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए 50,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि भी जमा करने को कहा। तोमर को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना राजधानी से बाहर नहीं जाने और जब भी जरूरत हो, जांच में शामिल होने की शर्तों का पालन करने के लिए भी कहा गया।
त्रिनगर से विधायक तोमर को दिल्ली पुलिस की जांच के बाद 9 जून को गिरफ्तार किया गया था। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने शिकायत की थी कि तोमर ने बिहार के एक कॉलेज से कानून की फर्जी डिग्री हासिल की थी।
अदालत ने तोमर और अभियोजन पक्ष के वकील की दलीलों को सुनने के बाद 23 जुलाई तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। तोमर के वकील हर्षित जैन ने जमानत मांगते हुए कहा था कि दस्तावेजों का सत्यापन और विश्लेषण लंबी प्रक्रिया है और तोमर की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है।
विशेष सरकारी अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने इस आधार पर जमानत अर्जी का विरोध किया था कि जांच अब भी जारी है और वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

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